Thursday, 30 July 2026

कुछ टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई नहीं 31 अगस्त होती है ITR भरने की डेडलाइन, जानें वजह

ज़्यादातर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या ब्याज जैसे दूसरे ज़रियों से कमाई करने वाले लोगों के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है.

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