कोर्ट का मानना है कि अगर पार्टियाँ खुद इस कोर्ट द्वारा समझाने के बावजूद विवाद को सुलझाने के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुँच पाई तो रिट कोर्ट के लिए खुद कोई स्कीम बनाना या ऐसी व्यवस्था करना सही नहीं था.
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