RBI के नियमों की मुताबिक मर्चेंट्स के लिए Re-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है. कारोबारियों का सत्यापन तय समय से नहीं हो पाया तो उनका QR कोड आधारित भुगतान प्रभावित हो सकता है.
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