भारतीय सरकार विचाराधीन कैदियों के लिए राहत लेकर आई है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा है. बीएनएसएस की यह धारा उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है,जो अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.
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Wednesday, 30 April 2025
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राज्य विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए बीएनएसएस की धारा-479 लागू करें : केंद्र
राज्य विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए बीएनएसएस की धारा-479 लागू करें : केंद्र
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